राजू पाल हत्याकांड में CBI कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी 7 आरोपी दोषी करार

प्रयागराजः बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड में सीबीआई की कोर्ट ने सभी सातों आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया. 25 जनवरी 2005 को हुई थी राजू पाल की हत्या. हाल ही में तत्कालीन बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल की बदमाशों में बम और गोलियों की बौछार कर हत्या कर दी थी. इस वारदात में उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात गनर संदीप निषाद की भी मौत हो गई थी.

दरअसल, राजू पाल और अतीक के बीच जंग की शुरुआत 19 साल पहले 2004 में हुई थी. राजू पाल ने शहर पशिचम क्षेत्र में अतीक अहमद की सत्ता को चुनौती दी थी. अतीक अहमद के सांसद बनने से खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुआ. इस उपचुनाव में राजू पाल ने अतीक अहमद के भाई को हराकर विधायक बने थे. 25 जनवरी 2005 को धूमनगंज क्षेत्र में राजू पाल को घेरकर गोलियों से भून दिया गया था. इस हमले में संदीप यादव और देवीलाल की भी मौत हुई थी.

इस तिहरे हत्याकांड की जांच पहले पुलिस, सीबी सीआईडी और आखिर में सीबीआई ने की. सीबीआई की तरफ से अतीक अहमद उसके भाई समेत 10 लोगों को आरोपी बनाया गया. इस मामले में आरोपी अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

2024-03-29T07:49:00Z dg43tfdfdgfd